श्रावस्ती जिले में 15 नवम्बर से शुरू होकर 17 नवम्बर तक चलने वाले कार्तिक पूर्णिमा के मेले की सकुशल एवं व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी ने मन्दिर परिसर में बैठक की। इस दौरान उन्होंने मेला आयोजन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर
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अश्लील डांस प्रतिबंधित, सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक-चौबंद जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अश्लील डांस प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही खुफिया पुलिस की तैनाती के साथ-साथ सादी वर्दी में महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, ताकि किसी भी तरह की अशांति से बचा जा सके।
खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध मेले के दौरान मंदिर परिसर में खुले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सहायक आयुक्त खाद्य को इस पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही, मेला क्षेत्र में दुकानों की व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से करने का निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिया है।
सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के इंतजाम मेले के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पार्किंग बैरियर व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी को एम्बुलेंस व्यवस्था और मेडिकल कैम्प लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डॉक्टरों की ड्यूटी रोस्टर के अनुसार लगाने और आवश्यक दवाइयों का स्टॉक रखने को कहा गया है।

प्रकाश व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी मेले में दुकानों की सही व्यवस्था के साथ-साथ प्रकाश व्यवस्था के लिए विद्युत वायरिंग की गुणवत्ता की जांच भी की जाएगी। अधिशासी अभियंता विद्युत को इस कार्य को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मेला क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की भी व्यवस्था की जाएगी।
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Zaman Times