बहराइच में पाक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति को दोष सिद्ध करते हुए बीस साल की सजा सुनाई हैं। अदालत ने सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है । जिसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
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जिले के हरदी थाना क्षेत्र में स्थित एक ग्राम की रहने वाली महिला ने दो वर्ष पूर्व अपनी नाबालिग पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म करने के आरोप में पप्पू नाम के व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी थी । पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणी की कोर्ट में मामले की हुई । इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष सिंह ने आरोपी को कठोर सजा देने की दलील पेश की ।
न्यायधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
सजा के साथ ही अभियुक्त पर अदालत ने एक लाख दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है । जिसे अदा न करने पर उसे दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
Source Agency News
Zaman Times