मैनपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र में 6 साल पहले हुए दहेज हत्या के मामले में एडीजे-4 की अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। गांव सहन में विवाहिता निशा उर्फ गुड़िया की मिट्टी का तेल डालकर हत्या करने वाले पति, ससुर और सास को अदालत ने दोषी करार दिया। तीनों दोषि
.
छह साल पहले हुई थी दर्दनाक घटना
यह मामला 6 साल पहले का है, जब गांव निवासी सत्यवीर उर्फ सचिन ने अपने परिजनों के साथ मिलकर अपनी पत्नी निशा की हत्या कर दी थी। मृतका के पिता स्वतंत्र प्रताप, निवासी बिधूना, औरैया ने आरोप लगाया था कि दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष ने उनकी बेटी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया।
दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज
इस मामले में मृतका के पिता ने पति सत्यवीर उर्फ सचिन, ससुर उपदेश सिंह चौहान, सास मीना देवी और एक अन्य रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मुकदमे में धारा 302, 498ए, 304बी, और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने मामले की जांच कर पति, ससुर और सास के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
गवाह और सबूतों ने दिलाया न्याय
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने वादी, विवेचक, चिकित्सक और अन्य गवाहों को अदालत में पेश किया। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया।
अदालत का फैसला: आजीवन कारावास और जुर्माना
अदालत ने पति सत्यवीर उर्फ सचिन, ससुर उपदेश सिंह चौहान और सास मीना देवी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सजा सुनाने के बाद तीनों दोषियों को जेल भेज दिया गया।
Source Agency News
Zaman Times