हापुड़ में शराब दुकानों के लिए ई-लॉटरी सिस्टम।
उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों का आवंटन अब ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। आबकारी विभाग ने इस प्रक्रिया के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नई शराब नीति के तहत, प्रदेश में कंपोजिट दुकानों, देशी शराब की दुकानों और मॉडल शॉप के लिए चरणबद्ध तरीके से ई-लॉटरी आयोजित की जाएगी।
आवेदकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल आधिकारिक पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in/ का ही उपयोग करें। किसी भी मिलते-जुलते यूआरएल से बचें क्योंकि इससे धोखाधड़ी का जोखिम हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी निर्धारित की गई है।
आवेदकों की सहायता के लिए कलेक्ट्रेट स्थित आबकारी कार्यालय में एक विशेष हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जो सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक कार्यरत रहेगी। जिला आबकारी अधिकारी प्रकाश सिंह के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया में किसी भी तरह की समस्या के लिए लोग हेल्प डेस्क पर जा सकते हैं या उनके सीयूजी नंबर 9454466409 पर संपर्क कर सकते हैं।
आबकारी विभाग ने रजिस्ट्रेशन के लिए 23 बिंदुओं वाली विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, जिसमें पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। यह नई व्यवस्था शराब दुकानों के आवंटन में पारदर्शिता लाने का प्रयास है।
ई-लाटरी पोर्टल पर आबकारी विभाग की फुटकर दुकानों के लिए आवेदन करने के लिए प्रदेश मुख्यालय से एसओपी जारी कर दी गई है। जिसमें ई-लाटरी पोर्टल के यूआरएल को ही टाइप कर साइट खोलने के लिए कहा गया है। मिलते जुलते नाम के यूआरएल को न खोला जाए, इससे धोखाधड़ी होने की आशंका व्यक्त की गई है। शासन के निर्देश पर ई लाटरी की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। 27 फरवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। पूरी पारदर्शी तरीके से कार्य कराया जाएगा। प्रकाश सिंह, जिला आबकारी अधिकारी
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