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हेट स्पीच मामले में महुआ मोइत्रा पर अदालत की सख्ती, बार-बार पेश न होने पर वारंट जारी

 

पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ नदिया जिले की एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई कथित हेट स्पीच और महिलाओं की गरिमा से जुड़े मामले में अदालत के बार-बार जारी किए गए समन के बावजूद पेश नहीं होने पर की गई है।

अदालत के इस आदेश के बाद महुआ मोइत्रा की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मामला कृष्णानगर अदालत से जुड़ा है, जहां उन्हें सुनवाई के दौरान उपस्थित होने के लिए निर्देश दिया गया था।

अदालत के सामने पेश नहीं हुईं महुआ मोइत्रा

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से महुआ मोइत्रा को कई बार समन जारी किए गए। आरोप है कि इन निर्देशों के बावजूद वह अदालत में उपस्थित नहीं हुईं।

इसके बाद कृष्णानगर की अदालत के तीसरे न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया। अदालत ने पहले उन्हें निर्धारित तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन वह अदालत के सामने उपस्थित नहीं हुईं।

अदालत ने अपने आदेश में लगातार निर्देशों का पालन नहीं किए जाने को गंभीरता से लिया। कोर्ट के मुताबिक, बार-बार आदेश के बावजूद आरोपी के उपस्थित नहीं होने से यह संकेत मिलता है कि अदालत के निर्देशों का पालन करने में लापरवाही बरती जा रही है।

28 अगस्त को पेश करनी होगी कार्रवाई की रिपोर्ट

अदालत ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट 28 अगस्त को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि महुआ मोइत्रा को दोषी ठहराया जा चुका है। मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है और आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत की आगे की सुनवाई के बाद ही होगा।

महुआ के वकील ने जताई सुरक्षा को लेकर चिंता

सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वकील ने अदालत के सामने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उनका कहना था कि यदि सांसद अदालत परिसर में आती हैं तो बाहर उनके साथ कथित तौर पर बदसलूकी की आशंका है।

वहीं, अदालत ने उनकी गैरहाजिरी और लगातार जारी निर्देशों के पालन नहीं किए जाने को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का फैसला किया।

किन आरोपों में दर्ज है मामला?

महुआ मोइत्रा के खिलाफ दर्ज शिकायत में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने, अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने, आपराधिक धमकी और कथित हेट स्पीच से संबंधित आरोप लगाए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई है। इनमें महिला की गरिमा के अपमान, समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, आपराधिक धमकी और हेट स्पीच से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

अब आगे क्या होगा?

अब इस मामले में अदालत के आदेश के अनुसार गिरफ्तारी वारंट पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट 28 अगस्त को पेश की जानी है। इसके बाद अदालत आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्णय ले सकती है।

फिलहाल महुआ मोइत्रा के खिलाफ वारंट जारी होने से पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, अदालत में आरोप साबित होना अभी बाकी है और मामले का अंतिम परिणाम आगे की न्यायिक कार्यवाही पर निर्भर करेगा।

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