लखीमपुर खीरी के एसपी गणेश प्रसाद साहा के खिलाफ हाईकोर्ट की ओर से वारंट जारी किया गया है। मामला करीब सवा दो साल पूर्व एक हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, जिसमें सुनवाई के अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित न होने पर हाईकोर्ट ने एसपी गणेश प्रसाद साहा के खिलाफ यह क
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अब आइए जानते हैं पूरा मामला…
यह मामला सवा दो साल पहले भीरा थाना क्षेत्र में हुई दलित युवक अनीश कुमार की हत्या से जुड़ा है। 27 सितंबर 2022 को अनीश कुमार को आरोपी अरुण कुमार उर्फ बाबूराम मिश्र ने घर के दरवाजे पर बुलाकर गोली मारी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और उसके पास से 315 बोर का तमंचा भी बरामद किया था।
हालांकि, जिला अदालत ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी थी, लेकिन बाबूराम मिश्र ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की थी। इस पर जवाब दाखिल करने के लिए बार-बार अदालत के आदेशों की अनदेखी की गई, जिसके बाद न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने एसपी गणेश प्रसाद साहा के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। न्यायालय ने एसपी को आदेश दिया है कि वह 18 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हों।
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Zaman Times