तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन (TGPSC) ने ग्रुप-1 मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट के सनसनीखेज फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्णय लिया है। आयोग हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती देगा।
टीजीपीएससी जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक जाने पर भी विचार कर रहा है। आयोग की बैठक के बाद इस संबंध में आधिकारिक घोषणा की जाएगी।
ग्रुप-1 मेंस परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट का फैसला
तेलंगाना हाई कोर्ट ने ग्रुप-1 मेंस परीक्षा से जुड़ा अहम फैसला सुनाते हुए पहले घोषित सामान्य रैंकिंग सूची और परिणामों को रद्द कर दिया। अदालत ने आदेश दिया कि मेंस परीक्षा के पेपरों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और उसके आधार पर परिणाम घोषित हों। यदि पुनर्मूल्यांकन संभव न हो, तो परीक्षा फिर से आयोजित की जाए। इस निर्णय ने अभ्यर्थियों और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है।
अभ्यर्थियों के हितों पर जोर
टीजीपीएससी अध्यक्ष ने इस फैसले को गंभीरता से लेते हुए इसे कानूनी रूप से चुनौती देने की रणनीति तैयार की। सूत्रों का कहना है कि आयोग का मानना है कि सिंगल बेंच का फैसला तकनीकी और प्रक्रियात्मक आधार पर विवादास्पद है। इसलिए डिवीजन बेंच में अपील कर इसे पलटने की कोशिश की जाएगी। आयोग ने साफ किया कि अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है मामला
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह मामला जटिल है और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। हाई कोर्ट के इस फैसले से ग्रुप-1 भर्ती प्रक्रिया में देरी की संभावना है, जिससे हजारों अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। टीजीपीएससी ने अभ्यर्थियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि जल्द स्थिति स्पष्ट होगी। आने वाले दिनों में डिवीजन बेंच का रुख इस मामले में निर्णायक साबित हो सकता है।
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