जमानत याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि इन याचिकाओं पर 10 मिनट से ज्यादा सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इससे समय की बर्बादी होती है। साथ ही कोर्ट ने शरजील इमाम की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही.
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