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भारत की शीर्ष अदालत ने पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की एक समान आयु की याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया

 

छवि स्रोत: पीटीआई भारत की शीर्ष अदालत ने पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की एक समान आयु की याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की एक समान न्यूनतम आयु की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। यह कहते हुए कि ‘यह संसद को उम्र तय करने के लिए कानून बनाने का निर्देश देने जैसा होगा’, शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज कर दी। पीठ ने सोमवार को कहा कि यह मामला विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और इससे निपटने से इनकार कर दिया।

SC ने इस मुद्दे से निपटने से इनकार कर दिया

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि यह मामला विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह इस मुद्दे से नहीं निपटेगा। शीर्ष अदालत ने अपने 20 फरवरी के आदेश का हवाला दिया जिसमें उसने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक अन्य जनहित याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र में समानता की मांग की गई थी।

 

शाहिदा कुरैशी द्वारा दायर याचिका में पुरुषों के बराबर महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 करने की मांग की गई थी।

खंडपीठ ने फरवरी में इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी।

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि उसने फरवरी में इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि याचिका पर फैसला करना कानून बनाने के समान होगा क्योंकि यह विधायिका के क्षेत्र में है।

शीर्ष अदालत ने उस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उसने इसी तरह की एक याचिका को खारिज कर दिया था और इस तरह वह इस याचिका पर भी विचार नहीं करेगी।

अदालत ने कहा, “इन कार्यवाही में चुनौती पुरुषों और महिलाओं की शादी की उम्र पर व्यक्तिगत कानूनों के लिए है। हमने 20 फरवरी, 2023 को इसी तरह के एक मामले का फैसला किया है और इसलिए याचिका खारिज की जाती है।”

 

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